हाई कोर्ट के आदेश पर आचार संहिता का लगा ग्रहण कौन होगा जनपद सीईओ स्पष्ट नहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ले सकेंगे कलेक्टर निर्णय
प्रतापपुर/ केंद्रीय चुनाव आयोग ने 23 फ़रवरी के पत्र जारी किया जिस पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय हो चुके तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, ट्रायबल विभाग के सीईओ के ट्रांसफ़र कर दिए। 27 फ़रवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अन्य पत्र जारी कर 23 फ़रवरी के पत्र में दिए गए आदेश को और स्पष्ट किया। 27 फ़रवरी के इस पत्र से यह स्पष्ट हो गया कि, राज्य सरकार ने 23 फ़रवरी के पत्र के आधार पर जो ट्रांसफ़र किए हैं वह आधार ही समाप्त हो चुका है। इसके बाद हाईकोर्ट में साठ से अधिक याचिकाएं राज्य सरकार के ट्रांसफ़र आदेश के खिलाफ पेश हुईं। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग के पत्र दिनांक 23 फ़रवरी को आधार बना कर किए गए ट्रांसफ़र जिनमें नायब तहसीलदार-79, तहसीलदार-49, अधीक्षक भू अभिलेख-5, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख -59 और जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) के 23 अधिकारी शामिल हैं वे निरस्त किया गया था प्रतापपुर जनपद में पदस्थ सीईओ पारस पैकरा को जिला प्रशासन ने रिलीव कर दिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर में आए नए जनपद सीईओ राधेश्याम मिर्जा ज्वाइन तो कर लिए हैं लेकिन प्रतापपुर जनपद में उनके नहीं बैठने से प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही हो रही है अब देखना है कि जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशा अनुसार पर यहां पर किसे जनपद सीईओ के रूप में बैठाती है
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